मुख्य विद्युत निरीक्षक प्रभाग

मुख्य विद्युत निरीक्षक प्रभाग - संक्षिप्त विवरण

मुख्य अभियन्ता : श्रीमती ऋषिका शरण


मुख्य विद्युत निरीक्षक प्रभाग की गतिविधि
  1. विद्युत स्थापना के ऊर्जाकरण के लिए अनुमोदन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 43 और 32 के तहत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नए विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण।
  2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियमन 30 के तहत अनुपालन के लिए केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित विद्युत प्रतिष्ठानों का वैधानिक आवधिक निरीक्षण।
  3. घातक और गैर-घातक विद्युत दुर्घटनाओं की जांच करना और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करना।
  4. राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सुरक्षा नियमों अर्थात् 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010' में अद्यतन या संशोधन।
  5. विद्युत सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
  6. विद्युत दुर्घटनाओं से संबंधित आँकड़े एवं सूचनाएँ एकत्रित करना।
  7. आरआईओ की तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों, बजटीय और अन्य मुद्दों का समन्वय और संकलन।/li>
रियो [एन,एस,ई,डब्ल्यू,एनई] (निम्नलिखित संबंधित क्षेत्र के लिए मुख्य कार्य होगा)
  1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 43 और 32 के तहत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नए विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 650 वी से अधिक वोल्टेज की विद्युत स्थापना और क्षमता के उत्पादन संयंत्रों के ऊर्जाकरण के लिए अनुमोदन के लिए 10 किलोवाट से अधिक।
  2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियमन 30 के तहत अनुपालन के लिए केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित विद्युत प्रतिष्ठानों का वैधानिक आवधिक निरीक्षण।
  3. यदि आवश्यक हो, तो घातक और गैर-घातक विद्युत दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच करें और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करें।