पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग

पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग - संक्षिप्त विवरण

मुख्य अभियन्ता : श्री रमेश कुमार

पावर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग की गतिविधि
  1. 66 केवी और उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों और उप-स्टेशनों के लिए भारत और विदेशों से उपयोगिताओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना, जहां परामर्श के लिए सीईए से संपर्क किया गया है।
  2. 220 केवी और उससे ऊपर की सभी उपयोगिताओं की ट्रांसमिशन लाइनों की विफलता की जांच करना, इसके कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
  3. 220 केवी और उससे ऊपर की सभी उपयोगिताओं के सब-स्टेशन उपकरणों की विफलता की जांच करना, इसके कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
  4. पीएसडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण के लिए उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तुत डीपीआर की जांच।
  5. सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियमों का निर्धारण।
  6. ट्रांसमिशन लाइनों और सब-स्टेशन उपकरणों के डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए मानक और मैनुअल तैयार करना।
  7. बिजली पारेषण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार/एमओपी/राज्य सरकार/नियामक आयोगों/बिजली उपयोगिताओं को सलाह देना
  8. नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और लीड एजेंसियों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन
  9. टीबीसीबी परियोजना के लिए आरएफपी दस्तावेजों के लिए इनपुट/उत्तरों के संकलन के लिए नोडल प्रभाग और टीबीसीबी के लिए लागत समिति।
  10. ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।
  11. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता के संबंध में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एसोसिएशन (ईपीटीए) द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच।
  12. जीआईबी आवास क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए विनियमन।
  13. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ) संशोधन विनियम, 2022 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों/सबस्टेशनों आदि की सुरक्षा ऑडिट, इसके निष्कर्षों, सिफारिशों और पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाना।
  14. आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करना, संसदीय प्रश्नों, संसद की समितियों, वीआईपी संदर्भों और कानूनी संदर्भों पर विद्युत मंत्रालय को इनपुट प्रदान करना।

पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग - आख्यायें

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