आरपीसी सचिवालय - संक्षिप्त विवरण
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29(4) के अनुसार, क्षेत्रीय विद्युत समितियों को अर्थव्यवस्था और दक्षता के साथ क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थिरता और सुचारू संचालन से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आरपीसी क्षेत्रीय बिजली ग्रिडों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और क्षेत्रीय ग्रिडों के संचालन में अनुशासन लाने के लिए नियमित आधार पर घटक राज्यों के साथ बातचीत करती है। क्षेत्रीय विद्युत समितियों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: