विद्युत अधिनियम -2003 की धारा -53 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा बिजली आपूर्ति नियमों से संबंधित उपयुक्त उपायों का निर्धारण और संशोधन।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियम 43 (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (संशोधित) के तहत विद्युत प्रतिष्ठान के सांविधिक निरीक्षण।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमन 30 के तहत विद्युत प्रतिष्ठान के सांविधिक निरीक्षण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 (संशोधित)।
विद्युत दुर्घटनाओं की जांच।
वीआईपी संदर्भ और संसद प्रश्न का प्रसंस्करण।
निम्नलिखित के साथ समन्वय और निगरानी करना
आरआईओ (उत्तर), नई दिल्ली।
आरआईओ (पश्चिम), मुंबई।
आरआईओ (दक्षिण), चेन्नई
आरआईओ (पूर्व), कोलकाता
आरआईओ (उत्तर-पूर्व), शिलांग
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का प्रसार।
सांख्यिकी, रिटर्न और सूचना नियमों, 2007 के प्रस्तुतिकरण के तहत फॉर्म -19 और 20 में विद्युत दुर्घटनाओं से संबंधित सांख्यिकी और रिटर्न और सूचना के संग्रह की आवश्यकता है।