भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के खुलासे के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को ‘नामित एजेंसी’ के रूप में अधिकृत किया है। इसलिए, पीआईडीपीआई के तहत शिकायतें सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीसी को की जा सकती हैं।