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नियम एवं शर्तें
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद से, मूल रूप से निरस्त विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1 9 48 की धारा 3 (1) के तहत गठित सांविधिक संगठन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की यह आधिकारिक वेबसाइट सामान्य जनता को जानकारी देने के लिए विकसित की गई है।
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