केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - एक परिचय

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत । 1951 में यह एक अंशकालिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जो मूल धारा के तहत गठित एक संस्था है और 1975 में एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य और कर्तव्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के तहत चित्रित  हैं।

फ़ंक्शंस

फ़ंक्शंस

स्थानांतरण नीति

स्थानांतरण नीति

कार्यालय

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यालय

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र