नियम एवं शर्तें

नियम और शर्तें

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के प्रति स्थान पर, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के प्रति स्थान पर मूल रूप से निरस्त विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) के तहत गठित एक सांविधिक संगठन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की यह आधिकारिक वेबसाइट विकसित की गई है।

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